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हरियाणा: HSSC में ग्रुप C और D के पदों पर भर्ती के लिए बनेंगे नियम, कैबिनेट की बैठक में ली जाएगी मंजूरी

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चंडीगढ़: हरियाणा में ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए CET के आयोजन की कवायद में लगी सरकार ने अब ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की सीधी भर्ती के लिए नियम बनाने पर मंथन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता पांच मई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक से इन नियमों की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की पालना करते हुए और नए सीईटी से पहले इन नियमों को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा।इन नियमों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया नियम, 2025 कहा जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के जिन पदों की सीधी भर्ती होनी है। उनके लिए ये नियम बनाए जाएंगे। सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभागों और सरकारी संगठनों के प्रमुख ग्रुप सी के खाली पदों के लिए अपनी मांगें संबंधित सेवा नियमों में दिए गए पात्रता मानदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्तुत करेंगे। ग्रुप डी पदों के लिए मांग मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएंगी। विभागों से मांग प्राप्त होने पर, भर्ती के लिए खाली पदों को आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगाग्रुप C और D के जिन पदों की सीधी भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा की जाएगी, उनके लिए यह नए नियम बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार के सभी विभागों और सरकारी संस्थानों के अधिकारी ग्रुप C के खाली पदों की जानकारी तय फॉर्मेट व सेवा नियमों के अनुसार आयोग को भेजेंगे। ग्रुप D के खाली पदों की जानकारी मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएगी। यह जानकारी मिलने के बाद आयोग इन पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगेइसमें परीक्षा का सिलेबस, स्किल या रिटन एग्जाम की प्रक्रिया, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों से CET स्कोर और मेरिट के आधार पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी उम्मीदवार को CET के पहले या बाद में मिले अंक, रिजल्ट आने की तारीख से 3 साल तक मान्य रहेंगे। यदि इस अवधि में कोई उम्मीदवार भर्ती के लिए तय ऊपरी आयु सीमा को पार कर लेता है, तो वह उस पद के लिए आयोजित होने वाले लिखित या स्किल टेस्ट में शामिल नहीं हो पाएगा।
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